Friday, 14 August 2026

भ्रष्टाचार के रहते खाद्य वस्तुओं में शुद्धता की उम्मीद करना बेकार


कुछ दिनों से  नकली पनीर और घटिया किस्म का घी पकड़े जाने की खबरें लगातार मिल रही हैं। चिंता तब  और बढ़ जाती है जब डी मार्ट जैसे नामी - गिरामी रिटेल स्टोर्स में गुणवत्ता विहीन खाद्य सामग्री बेची जा रही हो। पनीर के कुछ ब्रांड प्रतिबंधित भी हो रहे हैं। आजकल देश में क्विक डिलीवरी का व्यवसाय भी खूब चल पड़ा है जिसमें ब्लिंकिट नामक कंपनी काफी चर्चा में है जो ग्राहक द्वारा ऑर्डर की गई वस्तु चंद  मिनिटों में  ही उसके ठिकाने पर पहुंचा देती है , और किसी भी समय। इस कंपनी के अनेक भंडारों पर मारे गए छापों के बाद जो चित्र सार्वजनिक हुए वे डराने वाले हैं क्योंकि वहाँ भरपूर गंदगी के साथ कीड़े - मकोड़े घूमते मिले। अनेक खाद्य वस्तुओं की पैकिंग खुली पाई गई। सब्जी और फलों का रख - रखाव भी बेहद खराब तरीके का मिला। गत दिवस सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सख़्त लहजे में चेतावनी दी कि देश में  खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर सामने की तरफ चीनी, नमक और सैचुरेटेड फेट की मात्रा अंकित की जाए जिससे उपभोक्ता अंधेरे में न रहे। हालांकि अभी भी पैकेटबंद खाद्य वस्तुओं में उपयोग की जाने वाली सामग्री के नाम और मात्रा लिखने का नियम है किंतु बेहद बारीक अक्षरों में होने से उसे पढ़ना कठिन होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 15 दिनों की मोहलत देते हुए कहा है कि उसके बाद वह स्वयं आदेश पारित कर देगा।  इसलिए सरकारी मशीनरी हरकत में आयेगी ।  लेकिन सवाल ये है कि खाद्य वस्तुएँ बनाने वाली कंपनियों द्वारा पैकेट के ऊपर जो जानकारी दी जाएगी उसकी सत्यता की जांच कौन करेगा? ये बात इसलिए उठती है क्योंकि जिस सरकारी विभाग के पास इसका  जिम्मा है यदि वह ईमानदार होता तब खाद्य वस्तुओं में मिलावट और गुणवत्ता का अभाव जैसी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। जिन जांच लैब में खाद्य वस्तुओं के सैम्पल जाँच हेतु भेजे जाते हैं उनकी प्रामाणिकता भी संदेह के घेरे में है। इसीलिये अनेक बड़े नाम वाले ब्रांड की खाद्य वस्तुएँ गुणवत्ता के मानक पर खरी नहीं उतरने के बावजूद भी उनका बाल भी बांका नहीं होता। लेकिन छोटी हैसियत वाले  उत्पादक पर शिकंजा कसने की मुस्तैदी दिखाई देती है। विशेष रूप से त्यौहारों के अवसरों पर खाद्य विभाग का अमला शिकार पर निकलता है । दो - चार दिन छापेमारी होती है, सैंपल जांच हेतु भेजे जाते हैं, जिस स्थान पर खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होता है वहाँ की गंदगी के चित्र प्रसारित करवाये जाते हैं , दूषित सामग्री की जप्ती कर उसे नष्ट किया जाता है, जुर्माना भी वसूला जाता है। लेकिन ये तमाशा ज्यादा दिन नहीं चल पाता। बदलती जीवनशैली, आर्थिक स्थिति में सुधार और  हैसियत के दिखावे के लिए आजकल पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ता जा रहा है। बिस्किट के साथ पैकेट बंद मिठाई, नमकीन का चलन भी जोरों पर । और अब तो  रोटी, पराठे, रेडी टु ईट सब्जियां आदि भी बाजार में उपलब्ध हैं। जूस, सॉस, जैम, जेली, अचार, आइसक्रीम, शेक, सॉफ्ट ड्रिंक्स , बेकरी उत्पाद जैसी दर्जनों चीजें बड़े पैमाने पर बन और बिक रही हैं। खाद्य तेलों का कारोबार भी फैलता जा रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो ये बेहद शुभ संकेत है। सरकार को टैक्स के साथ लोगों को रोजगार  भी मिलता है। लेकिन खाने - पीने की चीजों में होने वाली मिलावट और गुणवत्ता की कमी से उपभोक्ता का आर्थिक शोषण होने के साथ ही उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर होता है। इसकी तुलना नकली या घटिया दवा बनाने और बेचने से करना गलत नहीं होगा। ये सवाल भी  उठ खड़ा होता है घटिया खाद्य सामग्री के उत्पादन को प्रारंभिक स्तर पर रोकने का प्रबंध क्यों नहीं होता? खाद्य विभाग मिठाई की गुणवत्ता की जाँच तो करता है किंतु उसमें उपयोग होने वाले वाले मावे या दूध की जाँच प्रारंभिक स्तर पर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि छापे मारकर  पनीर, घी , मिठाई आदि की जप्ती भी  कुछ दिन का तमाशा है। रही बात सर्वोच्च अदालत द्वारा दी गई हिदायत की तो वह भी सुनने में तो भले अच्छी लगे किंतु जब तक सरकारी तंत्र ईमानदार और संवेदनशील नहीं होगा तब तक किसी सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। सही बात तो ये है कि भ्रष्टाचार और पैसे की असीमित भूख ने मानवीय संवेदनाओं को गहराई तक दफना दिया है। जिस देश में दवा के नाम पर ज़हर बिकता हो वहाँ खाद्य वस्तुओं की शुद्धता के दावे शपथपत्र देकर झूठ बोलने जैसा है। 

- रवीन्द्र वाजपेयी

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